क्या आप जानते हैं फर्स्ट पार्टी वाहन बीमा और थर्ड पार्टी वाहन बीमा क्या है ??
आप Two Wheeler चलाएं या Four Wheeler गाड़ी के कागज़ पूरे होने चाहिए। जिसमें आपको वाहन का Insurance हर साल करवाना पड़ता है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने नियमों में बदलाव किए हैं जिसके बाद सड़क पर अब बिना बीमा के गाड़ी चलाना आपको महंगा पड़ सकता है। लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी भी अलग-अलग होती हैं। अक्सर हम फर्स्ट पार्टी First Party Insurance और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस Third Party Insurance के बारे में सुनते हैं। हालांकि इन पॉलिसीज़ के फायदे और नुकसान के बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या फर्क होता है तो हम आपको इस लेख के जरिेए समझाने की कोशिश करते हैं।
क्या होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस: Third Party Insurance
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वह होता है, जिसमें आपके द्वारा हुई किसी दुर्घटना का क्लेम आपको नहीं मिलता बल्कि सामने वाले को मिलता है। मान लीजिए आपकी बाइक या कार किसी दूसरी बाइक या कार से टकराती है, तो दुर्घटना में हुए नुकसान की भरपाई आपकी इंश्योरेंस कंपनी सामने वाले को देती हैं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में यदि आपकी बाइक या कार चोरी भी हो जाए तो उसका क्लेम आपको नहीं मिलता है। क्योंकि चोरी इसमें कवर नहीं होती है और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत सिर्फ सामने वाली पार्टी को लाभ मिलता है जो आपके वाहन से दुर्घटना ग्रस्त हुआ है। मान के चलिए यह इंश्योरेंस गाड़ी के पेपर्स पूरे रखने की प्रक्रिया के तहत करवाया जा सकता है।
फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस: First Party Insurance
फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस First Party Insurance जीरो डेप्थ Zero Depp के साथ करवाया जा सकता है। जिसमें सारी चीज़ें कवर होती हैं। जैसे आपकी गाड़ी की टूट-फूट आपकी शारीरिक क्षति, सामने वाले जिससे आपकी गाड़ी टकराई है उसकी गाड़ी की टूट-फूट से लेकर उसकी इंजरी तक सारी चीज़ें इस इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको कंपनी की तरफ से मिलती हैं। यहां तक कि इस इंश्योरेंस के तहत गाड़ी चोरी हो जाने पर या बुरी तरह डैमेज हो जाने पर भी आपको कंपनी से क्लेम मिल जाता है। जीरो डेप्थ वाले इंश्योरेंस में आप साल में दो बार क्लेम ले सकते हैं। बता दें कि नए नियमों के मुताबिक बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर 2 हजार रुपये का जुर्माना या 3 महीने की जेल या दोनों साथ-साथ हो सकते हैं।
फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस 50% क्लेम: First Party Insurance 50% Claim
यह भी फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस ही होता है, लेकिन इसमें टर्म एंड कंडीशंस Terms and Conditions होती हैं। जिसके तहत आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त Accident होने पर नुकसान की 50 प्रतिशत भरपाई बीमा कंपनी करती है और 50 प्रतिशत भरपाई वाहन स्वामी को करनी होती है। बता दें अनिवार्य बीमा, गाड़ी के मालिक और ड्राइवर के लिए है। Comprehensive Insurance लेने पर रोड एक्सीडेंट कवर को 15 लाख रुपये से अधिक बढ़ाया जा सकता है, जबकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में अनिवार्य दुर्घटना बीमा 15 लाख तक ही मिलता है।